
अब आसमान से आपके घर आएगा सामान, ड्रोन नियमों में सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव
Zee News
सरकार ने ड्रोन उड़ाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है. ड्रोन उड़ाने के नियमों को सरल बनाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है. इस ड्राफ्ट पर आम लोग भी 5 अगस्त तक अपनी राय दे सकते हैं.
नई दिल्ली: ई-कॉमर्स कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर आई है. सरकार ड्रोन उड़ाने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. सरकार के इस फैसले से ऐसी कंपनियां जो माल की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनके लिए ये काफी आसान हो जाएगा. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ‘विश्वास, स्वप्रमाणन एवं बिना किसी हस्तक्षेप के निगरानी’ के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक देश में ड्रोन उड़ाने की परमिशन के लिए पहले 25 फॉर्म्स भरे जाते थे जिसे कम करके 6 कर दिया गया है. बयान में कहा गया है कि ड्रोन उड़ाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म्स की संख्या को मानव रहित विमान प्रणाली ( Unmanned Aircraft System- UAS) नियम, 2021 में बताए गए 25 फॉर्म्स की तुलना में 'ड्रोन नियम, 2021' के मसौदे में घटाकर 6 कर दिया गया है.More Related News