
अबॉर्शन कराना चाहती है रेप विक्टिम, गुजरात HC ने स्थगित की थी याचिका, नाराज हुआ SC
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पीठ ने महिला की याचिका पर गुजरात सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब भी किया. कोर्ट ने कहा है कि मामले के लंबित रहने के दौरान ‘बहुमूल्य समय’ बर्बाद हुआ है.
नई दिल्ली. एक रेप विक्टिम की 26 महीने की प्रेग्नेंसी का गर्भपात कराने के मामले में 'ढील ढाला रवैया' अपनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि मामले के लंबित रहने के दौरान ‘बहुमूल्य समय’ बर्बाद हुआ है. मामले की संजीदगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. कोर्ट सोमवार को फिर इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ ने महिला की याचिका पर गुजरात सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब भी किया.
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