'NOTA को ज्यादा वोट मिलें तो सभी उम्मीदवार हों खारिज', SC ने केंद्र सरकार और EC से मांगा जवाब
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Right To Reject Nota Plea: सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि राइट टू रिजेक्ट और नया उम्मीदवार चुनने का अधिकार मिलने से भारत के वोटर्स की ताकत बढ़ जाएगी. वे अयोग्य उम्मीदवारों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर पाएंगे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राइट टू रिजेक्ट के मुद्दे पर दायर हुई याचिका के बाद केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया. याचिका में मांग की गई है कि किसी जगह पर अगर नोटा को अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिलें तो वहां पर चुनाव को रद्द किया जाए और वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं. बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मनेका गुरुस्वामी ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा.More Related News