
Flight में खौलती चाय गिरने से युवक के पैर पर पड़ा दाग, अब Court ने Airlines पर लगाया 58 लाख का जुर्माना
Zee News
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित एमरे कराक्या की मां ने कहा कि एमरे का पैर चाय गिरने के चलते बुरी तरह झुलस गया था और उनके बेटे के जख्म ठीक होने में तीन से चार हफ्ते का समय लगा. हालांकि, इसके बावजूद पैर पर बना दाग नहीं गया. कोर्ट ने इसके लिए एयरलाइंस को दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है.
डबलिन: फ्लाइट (Flight) में हुई एक घटना के लिए आयरलैंड (Ireland) निवासी युवक को भारी-भरकम हर्जाना मिला है. कोर्ट (Court) ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए टर्किश एयरलाइंस (Turkish Airlines) को आदेश दिया है कि युवक को क्षतिपूर्ति के तौर पर 58 लाख रुपये दिए जाएं. इस टीनेज युवक की मां ने चार साल पहले हुए हादसे के लिए एयरलाइंस को दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने सोमवार को पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एयरलाइंस को आदेश दिया है कि युवक को लगी चोट के लिए उसे हर्जाना दिया जाए. ‘Paddle Your Own Kanoo’ की रिपोर्ट के अनुसार, आयरलैंड निवासी एमरे कराक्या (Emre Karakaya) के साथ 2017 में डबलिन से इस्तानबुल (Dublin to Istanbul) जाने वाली फ्लाइट में दुर्घटना हुई थी. दरअसल, एमरे के दाएं पैर पर केबिन क्रू की एक सदस्य ने गलती से खौलती चाय गिरा दी थी, जिससे उसके पैर पर दाग बन गया. जब यह हादसा हुआ, उस वक्त पीड़ित की उम्र 13 साल थी. दुर्घटना के बारे में पता चलने पर लड़के की मां के टर्किश एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज किया था. एमरे की मां ने अदालत को बताया कि उनके बेटे को इस हादसे में गंभीर मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ा.