
भारत लाया जाएगा बिचौलिया संजय भंडारी, UK की अदालत ने दी मंजूरी
Zee News
जिला न्यायाधीश माइकल स्नो ने इस साल की शुरुआत में लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में मामले की सुनवाई की थी. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि भंडारी के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है और उन्होंने इस मामले को ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को भेजने का फैसला किया.
लंदन: ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को फैसला दिया कि हथियारों के सौदों में आरोपी बिचौलिए संजय भंडारी को टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है. भंडारी (60) के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों ने दो अनुरोध किए थे. पहला अनुरोध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था जबकि दूसरा टैक्स चोरी से संबंधित था.
भंडारी के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं