
प्रेम कहानी में आया ट्विस्ट, दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में 25 करोड़ की प्रॉपर्टी से धो बैठे हाथ
Zee News
कोर्ट ने डॉ रॉलैंड की किराए की दलील को माना और कहा कि शेरोन ब्लेड्स किराए के तौर पर उन्हें 60 लाख रुपए चुकाएं. लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि डॉ रॉलैंड अपनी पूर्व पार्टनर को 2 मिलियन यूरो यानि 2 करोड़ 16 लाख की रकम अदालती कार्रवाई में खर्च होने के बदले दें.
लंदन: ब्रिटेन में एक कोर्ट में ऐसा मामला सामने आया कि जज साहब भी भौचक्क रह गए. यहां कोर्ट में मामला लेकर पहुंचे थे 65 साल के करोड़पति डॉ क्रिस रॉलैंड, ये मामला उन्होंने दर्ज कराया था अपनी गर्लफ्रेंड शेरोन ब्लेड्स (63) के खिलाफ. डॉ रॉलैंड का आरोप था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक 25 करोड़ का बंगला खरीदा था. लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें उस बंगले से भगा दिया और कहा कि वो आइंदा इस बंगले में दिखाई न दें. खासकर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट ने भी उनकी गर्लफ्रेंड का साथ दिया और कहा कि बंगले पर दोनों का हक है. क्योंकि ये बंगला दोनों के ही नाम रजिस्टर्ड है. भले ही उसका पूरा पैसा खुद डॉ रॉलैंड ने भरा था. डॉ क्रिस रॉलैंड ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टनर के साथ Tadmarton House नाम का ये बंगला मार्च 2009 में खरीदा था. लेकिन कुछ समय बाद उनकी पार्टनर उनसे नाराज हो गई और उन्हें बंगले में घुसने से भी रोक दिया. ऐसे में कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाए और बंगले का मालिकाना हक उन्हें दिलाए. लेकिन इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड रही शेरोन ब्लेड्स ने अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखी और पूरी बात बताई तो जज भी हैरान रह गए.