![अपार्टमेंट, लेन देन और धोखाधड़ी... सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला ठग ने किया खेल, अब मिली जेल](https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/images/story/202407/668580305eae4-woman-arrest-034535152-16x9.jpeg)
अपार्टमेंट, लेन देन और धोखाधड़ी... सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला ठग ने किया खेल, अब मिली जेल
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सिंगापुर में भारतीय मूल की 33 वर्षीय महिला को बुधवार को विभिन्न घोटालों में 12 व्यक्तियों से कुल 106,000 सिंगापुर डॉलर से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई. साथ अदालत ने उस महिला पर जुर्माना भी लगाया है. दोषी महिला की पहचान प्रिसिला शमानी मनोहरन के तौर पर हुई है. जिसके खिलाफ यह मामला न्यायाधीश जॉन एनजी की अदालत में चल रहा था. बुधवार को जज जॉन एनजी ने आरोपी महिला को तीन साल कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर 2,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी लगाया है. पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय मूल की महिला प्रिसिला शमानी मनोहरन ने ठगी का ये खेल साल 2022 में शुरू किया था. मनोहरन ने हाउसिंग बोर्ड की सार्वजनिक योजना के तहत एक अपार्टमेंट से संबंधित लेनदेन के लिए भुगतान करने के नाम पर एक व्यक्ति से 57,250 सिंगापुर डॉलर की ठगी की, और कहा कि उसकी बेटी की मौत हो गई है. और उसके बाद उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई. स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रिसिला शमानी मनोहरन ने कभी अपनी मौत का नाटक करके, तो कभी वकील बनकर उस व्यक्ति को बकाया कानूनी शुल्क के लिए फर्जी चालान भेजकर भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. अन्य मामलों के अलावा, महिला ने पीड़ित को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसे मेडिकल फीस चुकाने के लिए तत्काल पैसे की ज़रूरत है, कथित तौर पर उसके और अस्पताल के एक कर्मचारी के बीच फर्जी व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड भी बनाए थे. शातिर ठग महिला ने लोगों को धोखा देने का काम जारी रखा. जिनमें से दो लोगों को उसने इस साल की शुरुआत में SGD 11,800 का चूना लगाया था. 20 जून को मनोहरन के खिलाफ छह आरोपों में दोषी होने की दलील दी गई, जिसमें उसके अपार्टमेंट में कमरे किराए पर देने सहित धोखाधड़ी के कई मामले शामिल थे. अदालत ने उसकी सजा के दौरान चौदह अन्य आरोपों पर भी विचार किया.
सिंगापुर में भारतीय मूल की 33 वर्षीय महिला को बुधवार को विभिन्न घोटालों में 12 व्यक्तियों से कुल 106,000 सिंगापुर डॉलर से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई. साथ अदालत ने उस महिला पर जुर्माना भी लगाया है.
दोषी महिला की पहचान प्रिसिला शमानी मनोहरन के तौर पर हुई है. जिसके खिलाफ यह मामला न्यायाधीश जॉन एनजी की अदालत में चल रहा था. बुधवार को जज जॉन एनजी ने आरोपी महिला को तीन साल कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर 2,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी लगाया है.
पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय मूल की महिला प्रिसिला शमानी मनोहरन ने ठगी का ये खेल साल 2022 में शुरू किया था. मनोहरन ने हाउसिंग बोर्ड की सार्वजनिक योजना के तहत एक अपार्टमेंट से संबंधित लेनदेन के लिए भुगतान करने के नाम पर एक व्यक्ति से 57,250 सिंगापुर डॉलर की ठगी की, और कहा कि उसकी बेटी की मौत हो गई है. और उसके बाद उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई.
स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रिसिला शमानी मनोहरन ने कभी अपनी मौत का नाटक करके, तो कभी वकील बनकर उस व्यक्ति को बकाया कानूनी शुल्क के लिए फर्जी चालान भेजकर भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया था.
अन्य मामलों के अलावा, महिला ने पीड़ित को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसे मेडिकल फीस चुकाने के लिए तत्काल पैसे की ज़रूरत है, कथित तौर पर उसके और अस्पताल के एक कर्मचारी के बीच फर्जी व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड भी बनाए थे.
शातिर ठग महिला ने लोगों को धोखा देने का काम जारी रखा. जिनमें से दो लोगों को उसने इस साल की शुरुआत में SGD 11,800 का चूना लगाया था. 20 जून को मनोहरन के खिलाफ छह आरोपों में दोषी होने की दलील दी गई, जिसमें उसके अपार्टमेंट में कमरे किराए पर देने सहित धोखाधड़ी के कई मामले शामिल थे. अदालत ने उसकी सजा के दौरान चौदह अन्य आरोपों पर भी विचार किया.
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