अतुल सुभाष सुसाइड केस: पत्नी, सास और साले ने बेंगलुरु कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
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अतुल सुभाष सुसाइड केस में अब उनकी पत्नी, सास और साले ने बेंगलुरु कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. पुलिस ने बताया कि निकिता, उनकी मां और भाई ने गुरुवार को अदालत में संयुक्त जमानत याचिका दायर की है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया ने बेंगलुरु के लोकल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
बता दें कि अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी. पुलिस के अनुसार, निकिता और उनके परिवार पर पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
निकिता को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी मां और भाई को प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से 14 दिसंबर को पकड़ा गया था. इन्हें बेंगलुरु लाकर स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि निकिता, उनकी मां और भाई ने गुरुवार को अदालत में संयुक्त जमानत याचिका दायर की है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
खुदकुशी से पहले अतुल ने लिखा था 24 पन्नों का सुसाइड नोट
अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले एक 24 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन की समस्याओं, मानसिक तनाव और पत्नी और उनके परिवार द्वारा की जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया था. इस चिट्ठी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक जज का भी नाम लिया था.
एसपी (ग्रामीण) सुमित कुमार अग्रवाल ने लालपुर स्थित महिला कॉलेज और कौशल कॉलेज की छात्राओं से कॉलेजों, सार्वजनिक परिवहन और सड़कों पर सुरक्षा चिंताओं के बारे में बातचीत की. पुलिस ने महिला कॉलेज की छात्राओं को स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारियों के संपर्क नंबर दिए और उन्हें छेड़छाड़ या छेड़छाड़ की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया. अधिकांश छात्राएं 100, 112 जैसे आपातकालीन नंबरों और क्यूआर कोड प्रणाली से अनजान पाई गईं.
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