SBI चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता, सब कुछ बताना पड़ेगाः चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉन्ड की सभी 'संभावित' जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा जिसमें बॉन्ड के यूनीक नंबर भी शामिल हैं जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉन्ड की सभी 'संभावित' जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा जिसमें बॉन्ड के यूनीक नंबर भी शामिल हैं जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा. कोर्ट ने एसबीआई को इसके लिए 21 मार्च तक का वक्त दिया है.
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