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Pepsi और Coca Cola ने की ये गलती, अब भरना पड़ेगा 25 करोड़ जुर्माना
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अवैध तरीके से भूजल दोहन को लेकर पेप्सी और कोका-कोला जैसी दो मल्टीनेशनल कंपनियों पर जुर्माना लगाया. NGT ने इसके साथ ही इस चीज को रोकने के लिए तमाम तरीके के उपाय सुझाए हैं.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने Pepsi (पेप्सी) और कोका कोला (Coca Cola) पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. NGT ने यूपी में स्थित कंपनी के मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट्स में अवैध तरीके से जमीन से पानी निकालने के मामले में ये जुर्माना लगाया है. ट्रिब्यूनल ने इन मल्टी-नेशनल कंपनियों पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में जुर्माना लगाया है.
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अधिकारी भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के बाहर खड़े लोगों को कूपन दे रहे हैं, ताकि वे अपने लॉकर खोल सके. हालांकि जिन लोगों के पैसे अकाउंट में जमा हैं, उन्हें पैसे निकालने की अनुमति नहीं है. कुछ लोगों की तो सैलरी अभी हाल ही में आई और वे पैसे भी नहीं निकाल पाए थे. उन्हें भी पैसे निकालने का परमिशन नहीं दिया गया है.