ITR नहीं भरने पर हो सकती है जेल, आज अंतिम तारीख, जानें- कल से कितना जुर्माना
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ITR Filing Last Date: 30 जुलाई 2022 तक 5.10 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं. अगर आप ITR भरने के दायरे में आते हैं और अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है, तो आज आपके लिए आखिरी मौका है. वरना आपको भारी-भरकम लेट फाइन देना पड़ेगा.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल कर दें, वरना एक अगस्त से इस काम को करने के लिए फाइन (ITR Late Fine) भरना होगा. शनिवार रात तक पांच करोड़ से अधिक लोगों ने अपना ITR दाखिल कर दिया था. आज रविवार होने के बावजूद टैक्सपेयर्स के लिए देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे. अगर आप ITR भरने के दायरे में आते हैं और अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है, तो आज आपके लिए आखिरी मौका है. वरना आपको भारी-भरकम लेट फाइन देना पड़ेगा. ITR नहीं भरने के कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है.
फाइन के साथ कब तक भर सकते हैं ITR
अगर आप आज किसी वजह से अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2022 तक ITR फाइल किया जा सकता है. इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ स्थितियों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है.
कितनी लग सकती है पेनाल्टी
लेट फाइन के साथ ITR फाइल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आपको टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2022 ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.
टैक्स रकम पर ड्यू डेट के बाद से रिटर्न फाइल करने तक इंटरेस्ट लगाया जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है. इनकम टैक्स विभाग के पास इसका अधिकार है.
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