
IndiGo एयरलाइंस पर 5 लाख का जुर्माना, दिव्यांग को नहीं दी थी फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत
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एयरलाइंस कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने कुछ दिन पहले रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया था. इस पर एविएशन रेग्युलेटर DGCA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है.
एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के चलते IndiGo एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की है. डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
रांची एयरपोर्ट की घटना इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
डीजीसीए ने लगाई फटकार घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है. रेग्युलेटर ने कहा- कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया. इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था, जो उस बच्चे के लिए प्रक्रिया को आसान बनाते और उसे शांत करते. कंपनी के कर्मचारी ऐसा नहीं कर सके, उल्टा एक्स्ट्रीम कदम उठाते हुए अंत में यात्री को विमान में चढ़ने से मना कर दिया गया.
डीजीसीए ने कहा- विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे. इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.
(ये खबर अपडेट हो रही है)

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