
Amazon को बड़ा झटका, फ्यूचर ग्रुप केस में लगा 200 करोड़ का जुर्माना, 45 दिन का अल्टीमेटम
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NCLAT ने Amazon-Future सौदे में सोमवार को अपना आदेश जारी कर दिया. एनसीएलएटी ने इस मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने को कहा है.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal) ने सोमवार को अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को तगड़ा झटका दे दिया. ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने अमेजन-फ्यूचर डील (Amazon-Future Deal) को लेकर अपना आदेश जारी कर दिया. एनसीएलएटी ने इस मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी को 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने को कहा है. एनसीएलटी ने कहा कि इसका काउंटडाउन आज यानी 13 जून से ही शुरू हो गया है.
अमेजन ने छुपाई सौदे की जानकारियां
एनसीएलएटी ने इसके साथ ही साल 2019 में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए एक निवेश सौदे को सस्पेंड करने के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को भी बरकरार रखा. एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Limited) में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नहीं दी. बंद हो चुके रिटेल स्टोर चेन बिग बाजार (Big Bazaar) का संचालन फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ही करती थी.
अमेजन ने दी थी सीसीआई के आदेश को चुनौती
सीसीआई ने भी संबंधित निवेश के सौदे को सस्पेंड करते हुए कहा था कि अमेजन ने जानकारियां छुपाई थीं. एनसीएलएटी ने सीसीआई की इस बात से सहमति जताई और कहा कि अमेजन एग्रीमेंट्स से संबंधित प्रासंगिक जानकारियां देने में विफल रही. आपको बता दें कि सीसीआई ने दिसंबर 2019 में जारी आदेश में अमेजन-फ्यूचर डील को सस्पेंड किया था. अमेजन ने सीसीआई के उक्त आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी.
अमेजन-फ्यूचर की इस डील से जुड़ा मामला

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