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10 लाख से ज्यादा की शादी पर GST, किराए पर घर लेना हो तो भी देना होगा GST, लेकिन एक शर्त...
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अगर कोई व्यक्ति भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होने पर भी अपनी घर जीएसटी रजिस्टर्ड शख्स या कंपनी को किराए पर देगा, तो किराएदार को 18% GST देना होगा. जीएसटी काउंसिल की इस महीने के आखिर या सितंबर की शुरुआत में होने वाली बैठक में कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर GST को लेकर चर्चा की जाएगी.
सुबह के नाश्ते के ब्रेड से लेकर रात के दूध तक तकरीबन हर सामान पर देश में GST लग रहा है. इस GST से लोगों पर महंगाई का जोरदार अटैक हुआ है तो सरकार मालामाल हो गई है. विपक्ष तो इसे बाकायदा गब्बर सिंह टैक्स करार देता है. अब इस टैक्स के दायरे में किराए पर लिया घर भी आ गया है. दरअसल, 18 जुलाई को GST काउंसिल ने नियमों में जो फेरबदल किए हैं उसमें घर के किराए से जुड़े नियम भी शामिल हैं.
किसे चुकाना होगा घर पर जीएसटी
इन नियमों के तहत अब कुछ विशेष परिस्थितियों में घर के रेंट पर GST चुकाना होगा. इनमें कारोबार या कंपनी को घर किराए पर देने की स्थिति में GST का भुगतान करना होगा. नियमों के अनुसार GST के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी या व्यक्ति अगर किराए पर घर लेता है तो उसे GST चुकाना होगा. किराए पर GST का ये नियम अभी तक केवल व्यावसायिक प्रॉपर्टीज पर लागू था.
GST के इस नियम में किराएदार को चुकाए गए टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की छूट मिलेगी. हालांकि घर अगर निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया गया है तो भी GST लागू नहीं होगा. साथ ही अगर घर को किराए पर लेने वाला कारोबारी, कंपनी या व्यक्ति GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ये टैक्स नहीं लगेगा.
घरों के किराए पर GST नियम
अगर कोई व्यक्ति भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होने पर भी अपनी घर जीएसटी रजिस्टर्ड शख्स या कंपनी को किराए पर देगा, तो किराएदार को 18% GST देना होगा. अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नही है तो फिर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होगा.अगर कंपनी या कोई व्यक्ति किसी रिहायशी प्रॉपर्टी को कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करने या दफ्तर के लिए उपयोग करने के लिए लेती है, तो फिर किराएदार को 18% GST देना होगा.
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