सुप्रीम कोर्ट में चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को हटाने के खिलाफ याचिका खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदाय की जरूरतों और हितों को देखना होगा, इस मामले को आगे न बढ़ाएं, मंदिर के पुजारी को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए एक आवेदन देने दें, जहां लोग प्रार्थना आदि कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक के दशकों पुराने हनुमान मंदिर को हटाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदाय की जरूरतों और हितों को देखना होगा, इस मामले को आगे न बढ़ाएं, मंदिर के पुजारी को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए एक आवेदन देने दें, जहां लोग प्रार्थना आदि कर सकें. दिल्ली के चांदनी चौक में 3 जनवरी को ढहाए गए हनुमान मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने स्वयं को हनुमान भक्त बताते हुए पांच दशक पुराना हनुमान मंदिर तोड़े जाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही थी. साथ ही दोबारा मंदिर स्थापित करने की मांग की थी.More Related News
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