'पिता ने ही नाबालिग को वेश्यावृत्ति में धकेला', बॉम्बे HC ने कस्टडी पर दिया ये आदेश
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मुंबई हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) को एक 15 वर्षीय बचाई गई लड़की के माता-पिता के आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया है. लड़की को मिरा भयंदर वसई विरार पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने बचाया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) को निर्देश दिया है कि वे एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के माता-पिता द्वारा दायर की गई अभिरक्षा (कस्टडी) याचिकाओं पर फैसला लें. इस लड़की को मिरा भयंदर वसई विरार पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने 28 मार्च को बचाया था. लड़की को एक नकली ग्राहक भेजकर बड़े खतरे से बाहर निकाला गया था.
ठाणे सेशन्स कोर्ट ने लड़की को एक गैर-सरकारी संगठन, रेस्क्यू फाउंडेशन की अभिरक्षा में रखा था. इस आदेश पर लड़की के पिता ने 17 मई को अभिरक्षा की याचिका दाखिल की, जिसे स्वीकार किया गया, लेकिन, इस आदेश को एनजीओ ने वकील एश्ले कुशर के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी.
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पिता पर लड़की को वेश्यावृत्ति धकेलने का आरोप
एनजीओ ने आरोप लगाया कि पिता ने ही लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेला था. उन्होंने अनुरोध किया कि सेशन्स कोर्ट का आदेश गैरकानूनी है और यह सीडब्ल्यूसी के अधिकार का उल्लंघन भी है. सीडब्ल्यूसी के लिए पेश हुईं वकील स्वाति दुबे ने कहा कि सीडब्ल्यूसी लड़की की मां द्वारा दायर आवेदन पर पहले से विचार कर रही है और अगर पिता आवेदन करेंगे, तो वे मामले की गुणवत्ता के आधार पर फैसले लेंगे.
हाईकोर्ट ने सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज किया
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