
सिख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिली एयरपोर्ट और फ्लाइट में कृपाण रखने की अनुमति!
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BCAS ने मार्च की शुरुआत में एविएशन सेक्टर में काम करने वाले सिख कर्मचारियों को भारतीय एयरपोर्ट के अंदर कृपाण रखने से मना कर दिया था. हालांकि, सिख संगठनों के विरोध के बाद इस फैसले में संशोधन कर दिया गया है.
एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर BCAS ने एविएशन सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को एयरपोर्ट परिसर में कृपाण (Kirpan) रखने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में जारी एक डॉक्युमेंट में यह जानकारी दी गई है. BCAS ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है. गाइडलाइंस के मुताबिक कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर और कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. केवल डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए यह छूट दी गई है.
इससे पहले BCAS ने चार मार्च को एविएशन सेक्टर में काम करने वाले सिख कर्मचारियों को भारतीय एयरपोर्ट के अंदर कृपाण रखने से मना कर दिया था. इस फैसले की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (SGPC) सहित कई शीर्ष सिख संगठनों ने आलोचना की थी. इसके बाद 12 मार्च को BCAS ने यह बैन हटा लिया था.
SGPC के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी ने नौ मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर चार मार्च के फैसले को सिखों के अधिकारों पर हमला करार दिया था. इसीलिए 12 मार्च को BCAS ने चार मार्च के ऑर्डर में संशोधन कर दिया. संशोधित आदेश में उस पैराग्राफ को हटा दिया गया है, जिसमें एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारियों के कृपाण रखने को लेकर पाबंदी लगाई गई थी. BJP के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऑर्डर में बदलाव को लेकर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया के प्रति आभार प्रकट किया है.

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