
फ्यूचर-रिलायंस डील में फिर नया मोड़, हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के आदेश पर स्टे लगाया
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इसके पहले अपने आदेश में जस्टिस जे.आर.मिधा ने 18 मार्च को कहा था कि फ्यूचर ग्रुप ने सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन किया है. उन्होंने इस सौदे पर रोक लगा दी थी.
फ्यूचर-रिलायंस डील में सोमवार को फिर एक नया मोड़ आ गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के सौदे पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच के आदेश पर स्टे लगा दिया है. गौरतलब है कि करीब 24,713 करोड़ रुपये के इस सौदे पर बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन ने आपत्ति की है. एमेजॉन का कहना है कि किशोर बियानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने रिलायंस के साथ सौदा कर उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है.More Related News

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