
प्लास्टिक बैन के बाद अब एक्शन: बिजली काट दो...14 फैक्ट्रियां को बंद करने का आदेश, जुर्माना भी ठोंका
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Single Use Plastic Ban: राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक बनाने वाली कई कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया गया है. साथ ही बिजली वितरण कंपनियों को फैक्ट्री के कनेक्शन काटने को भी कहा गया है.
एक जुलाई से देश में सरकार ने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित (Single Use Plastic Ban) कर दिया है. इसका असर अब दिखने लगा है. प्रशासन ने प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक बनाने वाली कई कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया गया है. साथ ही बिजली वितरण कंपनियों को फैक्ट्री के कनेक्शन काटने को भी कहा गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) ने प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामग्री बनाने वाली 14 इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है.
1.22 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
ये इकाइयां स्वीकृत सीमा से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैले और पैकिंग सामग्री बना रही थीं. डीपीसीसी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने वाली यूनिट्स पर 1.22 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये फाइन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया है.
बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश
सभी यूनिट्स 75 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक के थैले बना रही थीं. वहीं, पैकिंग सामग्री की मोटाई 50 माइक्रोन से कम पाई गई. ये प्लास्टिक बैन के नियमों का उल्लंघन है. DPCC के बयान के मुताबिक, बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड को इन प्लास्टिक निर्माण इकाइयों का बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने एक जुलाई से कुल 19 वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
इन 19 वस्तुओं पर लगा प्रतिबंध

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