
देश के इन 2 बड़े बैंकों पर 'अनदेखी' का आरोप, लगा 1-1 करोड़ का जुर्माना
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RBI Imposes Penalty: रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों के लिए निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों को न मानना उन्हें भारी पड़ रहा है. बीते कुछ दिनों से आरबीआई नियमों की अनदेखी करने पर बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंकों पर तगड़ा जुर्माना (Penalty) लगाया है. ये कार्रवाई दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने पर की गई है. केंद्रीय बैंक ने कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (Kotak Mahindra Bank) पर 1.05 करोड़ रुपये और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
रिजर्व बैंक की ओर से इस संबंध में दी गई जानकारी में बताया गया है कि आरबीआई द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करने में ढिलाई बरतने के कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई है. आरबीआई ने 29 जून, 2022 के एक आदेश में बैंकिंग नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन और ग्राहक सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
बैंकिंग नियामक के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 26A की उप-धारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है. बैंक पर यह जुर्माना द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के नियमों मे लापरवाही बरतने पर लगाया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बताया गया कि इसी तरह नियमों के अनुपालन में कमी के चलते इंडसइंड बैंक पर भी कार्रवाई की गई है. बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के लिए आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही की, जिसकी वजह से बैंक पर जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है.
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई द्वारा की गई जुर्माने की यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर इसका कोई असर नहीं होगा.

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