
कोविड के इलाज के लिए लिया 20,000 से ज्यादा नकद उधार! झेलनी पड़ सकती है IT Act इस धारा की मार
AajTak
सरकार ने पिछले हफ्ते लोगों को कोरोना के इलाज के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का भी कैश पेमेंट करने की छूट दी थी. उसने अस्पतालों और अन्य मेडिकल सेंटरों को आयकर कानून की धारा-269ST से राहत प्रदान कर दी थी. लेकिन अब आयकर कानून की ही एक और धारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है.
कोरोना टाइम में सरकार ने पिछले हफ्ते लोगों को कोविड के इलाज के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का भी कैश पेमेंट करने की छूट दी थी. इसके लिए उसने अस्पतालों और अन्य मेडिकल सेंटरों को आयकर कानून की धारा-269ST से राहत प्रदान कर दी थी. लेकिन अब आयकर कानून की ही एक और धारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है जो उन्हें कानूनी पचड़े में उलझा सकती है. धारा-269ST से छूट कइयों के लिए राहत सरकार ने अस्पतालों को जब 2 लाख से अधिक का कैश पेमेंट लेने की छूट दी तो ये कई लोगों के लिए राहतभरा फैसला रहा, क्योंकि इससे उन लोगों को सहूलियत मिली जिनके पास अस्पताल को देने के लिए नकद पैसे ही थे. इनमें से कई ने ये पैसे अपनी जमा पूंजी बेचकर जुटाए या कोरोना के इलाज के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया.More Related News

Petrol-Diesel Prices Today: इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल 70 डॉलर पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड आज 70.00 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 66.71 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज (बुधवार), 12 मार्च, 2025 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं.