WhatsApp Group में किसी दूसरे की पोस्ट के लिए नहीं जिम्मेदार होगा एडमिन: केरल हाईकोर्ट
Zee News
केरल हाईकोर्ट ने WhatsApp Group को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि ग्रुप में किसी सदस्य द्वारा कि गयी पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा.
नई दिल्ली: वाट्सएप ग्रुप (WhatsApp Group) में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि वाट्सप ग्रुप में किसी सदस्य द्वारा कि गयी पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नही माना जा सकता. जस्टिस कौशर ईडापगथ ने मैनुयल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये व्यवस्था दी है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कानून में प्रतिवर्ती दायित्व तभी तय किया जा सकता है, जब कोई कानून ऐसा निर्धारित करे. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि एक विकृत आपराधिक दायित्व केवल एक कानून के प्रावधान के कारण तय नहीं किया जा सकता है. एक विशेष दंड के अभाव में, एक समूह के सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एक वाट्सएप ग्रुप के एडमिन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है.