Driving License खो जाने पर न हों परेशान, जानिए घर बैठे कैसे बनवाएं नया लाइसेंस
Zee News
Driving License किसी भी नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके बिना आप सड़कों पर वाहन नहीं चला सकते.
नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) किसी भी नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं है, तो आप सड़कों पर वाहन नहीं चला सकते. डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. इसके बाद आपको लाइसेंस से जुड़ी निजी जानकारी भरनी होगी और उसके बाद र LLD फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें. इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को इसमें अटैच कर दें. यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको ये सभी दस्तावेज RTO ऑफिस में जमा करने होंगे. आप इन्हें ऑनलाइन मोड में भी जमा कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर आपके रजिस्टर्ड पते पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) आ जाएगा. इसके लिए सबसे पहले आपको RTO ऑफिस जाना होगा, जहां से आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी किया गया था. इसके बाद आपक ऑफिस में LLD फॉर्म भरकर जमा करना होगा. इसके बाद आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद 30 दिनों के भीतर आपके रजिस्टर्ड पते पर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा. अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के सड़क पर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है.