वक्फ बोर्ड मामले में कौसर इमाम सिद्दीकी को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- बिना ट्रायल जेल में रखना गलत
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वक्फ बोर्ड मामले में कोर्ट ने कहा कि ईडी आरोपी को बिना ट्रायल जेल में रख रही है, जो न्याय के नियमों के खिलाफ है. कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत मिल गई है.
दिल्ली की एक अदालत ने वक्फ बोर्ड मामले में गिरफ्तार कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है. सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए 'मिडलमैन' के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी. जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बिना ट्रायल लंबी हिरासत के लिए फटकार लगाई और कहा कि ऐसा करना कानून के नियमों और मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
क्या है पूरा मामला? सिद्दीकी को 24 नवंबर 2023 से हिरासत में रखा गया था. अदालत ने पाया कि ईडी ने पांच महीने तक ट्रायल में देरी की, जिससे आरोपी बिना सुनवाई के जेल में रहे. जज ने कहा कि आरोपी के ट्रायल में अभी और समय लगेगा क्योंकि चार्जशीट पर अब तक मंजूरी नहीं मिली है.
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अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी को लंबी हिरासत में रखना न्याय प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है. जज ने कहा, 'निर्दोष साबित होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है.'
ईडी को सुनाई फटकार
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