लव जिहाद कानून मामले में अब हिमाचल-MP सरकार भी पार्टी, 2 हफ्ते बाद SC में सुना जाएगा केस
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील के बाद हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाने की मंजूरी दे दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि यूपी की तर्ज पर इन राज्यों ने भी लव जिहाद से जुड़ा कानून बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लव जिहाद से जुड़े कानूनों को लेकर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा अब हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी इस मामले में पार्टी बनाने की अपील की गई है. सर्वोच्च अदालत ने अब इसकी मंजूरी दे दी है और दो हफ्ते के बाद ये मामला फिर से सुना जाएगा. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार द्वारा लव जिहाद से जुड़े कानूनों को पास किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी. अब इस याचिका में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए फैसलों को भी शामिल कर लिया गया है.मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
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