रेवेन्यू बोर्ड अजमेर रिश्वत केस: दो निलंबित RAS सहित 3 के खिलाफ चालान पेश
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एसीबी ने माना है कि बोर्ड के दोनों सदस्य दलाल शशिकांत जोशी के जरिए बोर्ड में लंबित केसों में मनचाहा फैसला करवाने के लिए पक्षकारों से मिलीभगत कर रिश्वत प्राप्त करते थे.
Jaipur: रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में भ्रष्टाचार से जुड़े रिश्वत मामले में एसीबी ने सोमवार को कोर्ट में रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य रहे निलंबित आरएएस सुनील कुमार शर्मा और भंवरलाल मेहरडा के साथ ही दलाल शशिकांत जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 , 7 ए 8 व 12 और आईपीसी की धारा 466, 120 में चालान पेश कर दिया. एसीबी ने माना है कि बोर्ड के दोनों सदस्य दलाल शशिकांत जोशी के जरिए बोर्ड में लंबित केसों में मनचाहा फैसला करवाने के लिए पक्षकारों से मिलीभगत कर रिश्वत प्राप्त करते थे. एसीबी ने चालान में कहा कि जांच से यह प्रमाणित है कि रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन केसों की सुनवाई के दौरान पक्षकारों से शशिकांत के जरिए मिलीभगत कर कोर्ट के आदेश में बदलाव कर उसे ही पारित किया जाता था. इसके अलावा कई केसों के रिजर्व फैसलों में भी शशिकांत संबंधित पक्षकारों को रिश्वत देने के लिए प्रेरित करता था.More Related News