राजस्थान में लॉकडाउन में दी गई ढील, जान लें क्या बदला?
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रेस्टोरेंट सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे बाजार और मॉल्स अभी बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, मगर छात्र नहीं आएंगे. 30 जून तक विवाह संबंधित कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी लॉकडाउन में छूट दी गई है. राज्य सराकर की गाइडलाइन के मुताबिक अब दुकान और बाजार सुबह छह बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोला जा सकेगा. इसके साथ ही सरकारी कार्यालय साढ़े 9 बजे सुबह से लेकर शाम चार बजे तक, पचास फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खुलेंगे और निजी कार्यालय भी पचास फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खुलेंगे. वहीं रेस्टोरेंट सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे बाजार और मॉल्स अभी बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, मगर छात्र नहीं आएंगे. 30 जून तक विवाह संबंधित कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
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