मेहुल चोकसी-PNB घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, पीड़ितों को लौटाई गई 125 करोड़ रुपये की संपत्ति
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मेहुल चोकसी-पीएनबी घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है. कोर्ट के आदेश पर ईडी ने 125 करोड़ रुपये की संपत्ति के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी. इसमें मुंबई में फ्लैट और SEEPZ मुंबई में कारखाने/ गोदाम शामिल हैं. ईडी ने पीड़ितों (बैंकों) को 125 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है.
पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर देश छोड़कर भागे कारोबारी मेहुल चौकसी की संपत्तियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को 125 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति सौंप दी है. ये संपत्तियां उनके असली मालिकों और चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पीड़ितों को वापस की गई हैं.
मेहुल चोकसी मामले में बैंकों की ओर से कोर्ट में संपत्ति हैंडओवर के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, ताकि धोखाधड़ी मामले में महत्वपूर्ण वसूली हो सकेगी.
कोर्ट ने चोकसी से जुड़ी 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मोनिटाइजेशन को मंजूरी दी है. चोकसी के पीएनबी घोटाले से 6,097.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उसने आईसीआईसीआई का भी कर्ज नहीं चुकाया है.
आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजलि समूह का प्रमोटर है और वो फरार चल रहा है. चोकसी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया है. मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टी में जिनकी जांच चल रही है, उनमें गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (GGL), नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (NBL), नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (NWL) और गिली इंडिया लिमिटेड के अलावा अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं.
ईडी ने कहा कि मेहुल चोकसी की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों (बैंकों) को लौटाया जा रहा है. प्रोडक्टिव संपत्तियों को उपयोग में लाने के लिए और वित्तीय संस्थानों को अटैच या सीज / सुरक्षित संपत्तियों के मोनेटाइजेशन के लिए PNB और ICICI बैंक (बैंक धोखाधड़ी के शिकार) के सहयोग से ईडी द्वारा ठोस प्रयास किया गया है.
बैंकों द्वारा दायर आवेदन के आधार पर मुंबई की विशेष PMLA कोर्ट ने मेहुल चोकसी मामले (पीएनबी धोखाधड़ी मामला) में ईडी द्वारा कुर्क या जब्त की गई 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मोनेटाइजेशन की अनुमति दी थी.
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