क्या है किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021, राज्यसभा में हुआ पारित
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महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 15 मार्च, 2021 को लोकसभा में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 को पेश किया था. बिल किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन करता है. एक्ट में कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं साथ ही यह विधेयक बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए अधिक जरूरी उपाय बताता है.
नई दिल्लीः राज्यसभा में चल रहे मानसून सत्र में जारी हंगामे के बीच बुधवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 पारित किया गया. इसके बाद राज्यसभा गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 पेश किया. पीठासीन अधिकारी सस्मित पात्रा ने स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए विधेयक पेश करने के लिए ईरानी का नाम पुकारा. इसके साथ ही विपक्ष के सदस्य भी नारे लगाते हुए सभापति के आसन के समक्ष आ गए. इस बीच ईरानी ने यह विधेयक पेश कर दिया. इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. मानसूत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है. इस बीच किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 अपनी ओर ध्यान खींचता है.More Related News