क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चाहे तो पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है, अब तक किन ताकतवर लोगों पर की कार्रवाई?
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इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया. पुतिन पर आरोप है कि वे यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से रूस लेकर आए. रूसी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं, जो अमेरिका को भी चुनौती देते आए. ऐसे में सवाल ये है कि क्या ICC के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो पुतिन को पकड़ सके?
सबसे पहले समझते हैं, क्या है ताजा मामला. लगभग सालभर से ज्यादा समय से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़े रूस पर बहुत से देश लगातार बरस रहे हैं. आरोप लग रहा है कि इस देश के लीडर के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन को तहस-नहस करके रख दिया. वॉर क्राइम की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें दो बड़े आरोप पुतिन के सिर आए हैं. कथित तौर पर उनके कहने पर यूक्रेनी मूल के बच्चों को जबरन रूस लाया गया. उनपर यूक्रेन के नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ये मामला ICC में उठाया था, जिसके बाद पुतिन के खिलाफ वारंट निकला. उनके अलावा रूस के कई दूसरे अधिकारी भी वारंट की जद में हैं.
क्या है आईसीसी? ICC के इस कदम की तुलना टॉयलेट पेपर से करते हुए रूसी अधिकारियों ने इसे बेकार बता दिया. तो क्या ICC के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाई कर सके! ये समझने के लिए एक बार आईसीसी की हिस्ट्री समझते हैं. देशों के अपने क्रिमिनल कोर्ट तो होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है.नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है. साल 2002 बना ये कोर्ट वॉर क्राइम, मानवीयता पर खतरे, नरसंहार और, दंगे-फसाद के अपराधियों पर कार्रवाई की बात करता है. लेकिन देश खुद भी तो ऐसा करते हैं, फिर आईसीसी की क्या जरूरत! तो ये कोर्ट तब दखल देती है, जब देश अपराधी पर खुद एक्शन न ले रहा हो, या फिर चाहकर भी ऐसा न कर पा रहा हो.
कई बड़े देश नहीं हैं सदस्य कुल 123 देश इसके सदस्य हैं. इसमें ब्रिटेन जापान, जर्मनी और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं. वहीं भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं. यहां तक कि जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ, वो रूस भी इसका मेंबर नहीं है. यूनाइटेड नेशन्स से भी इसका कोई संबंध नहीं. यहां तक कि ये कोर्ट वही मामले ले सकती है, जो साल 2002 के बाद आए हों. इससे इसका दायरा अपने-आप कम हो जाता है.
आईसीसी ने वारंट तो जारी कर दिया, लेकिन इसके पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है. गिरफ्तारी के लिए वो पूरी तरह से अपने सदस्य देशों पर निर्भर है. यानी भविष्य में अगर पुतिन ऐसे आईसीसी के किसी सदस्य देश में ट्रैवल करते हैं तो उस देश की अपनी पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट के वारंट पर उन्हें अरेस्ट कर सके. इसके बाद आरोपी को हेग कती जेल में डाल दिया जाता है. उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाती है और कार्रवाई चलती है.
तो क्या पुतिन की गिरफ्तारी मुमकिन है? आईसीसी ने प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनेशनल कोर्ट पुतिन पर हाथ डाल सके. अगर किसी तरह से ऐसा हो भी जाए तो भी उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो आगे कार्रवाई कर सकेगा. अपने लगभग 21 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं, जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हो.
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