निज्जर हत्याकांड के आरोपियों को जमानत नहीं, कनाडा की अदालत ने दिया यह आदेश
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खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में सभी चार आरोपियों को जमानत नहीं दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी. ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत ने अपने आदेश में चारों आरोपियों को जरूरी हिरासत में रखने का आदेश दिया था. कोर्ट का कहना है कि मुकदमा शुरू होने तक सभी आरोपी हिरासत में रहेंगे.
खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में सभी चार आरोपियों को जमानत की खबरों के बीच ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत ने चार भारतीय नागरिकों को जरूर हिरासत में रखने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगले महीने फरवरी में सुनवाई होगी.
आरोपियों को 11 फरवरी, 2025 को एक केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित रहना होगा. प्री-ट्रायल एप्लिकेशन पर विचार किया जाएगा और नए साल शुरुआत में ट्रायल की तारीखें तय होने की उम्मीद है.
हिरासत में हैं सभी आरोपी
अदालत द्वारा लगाए गए हिरासत आदेश ये सुनिश्चित करते हैं कि मुकदमा शुरू होने तक आरोपी हिरासत में रहेंगे. हालांकि, एक न्यायाधीश ने बाद में जमानत याचिका की समीक्षा कर सकता है. लेकिन हत्या के गंभीर आरोपों और साजिश की वजह से जमानत की संभावनाएं कम हैं.
आरोपियों को रिहा कर दिए जाने की हालिया रिपोर्ट को संबोधित करते हुए सेमुर ने गुरुवार को साफ किया कि वे (आरोपी) अभी-भी हिरासत में हैं.
सेमुर के अनुसार, सभी चार आरोपी व्यक्ति ब्रिटिश कोलंबिया अदालत द्वारा लगाए गए जरूरी हिरासत आदेशों के तहत हिरासत में हैं. फिलहाल अभियुक्तों के लिए कोई जमानत सुनवाई निर्धारित नहीं है और वह जेल में हैं.
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