अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए कानून लाएगी UP सरकार, ड्राफ्ट तैयार
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सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में ला सकती है. इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक स्थल बनाया गया हो तो ऐसे में 3 साल तक की सजा हो सकती है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर इनकी सूची शासन को भेजने के लिए कहा था. अब यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक यूपी में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनेगा. बताया जाता है कि सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में ला सकती है. इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक स्थल बनाया गया हो तो ऐसे में 3 साल तक की सजा हो सकती है. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है. प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाने पर तीन साल तक की सजा की सिफारिश की गई है.मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
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