Income Tax Saving Formula: अब चंद दिन... नहीं देना होगा एक रुपया इनकम टैक्स, कटी हुई सैलरी भी मिलेगी वापस!
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वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर (Income Tax) छूट लेने के लिए केवल 31 मार्च तक का वक्त है. नियम के मुताबिक अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर 31 मार्च तक निवेश कर उसका लाभ ले सकते हैं.
अगर आपकी फरवरी की सैलरी (Salary) कटकर आई है और मार्च में भी कटने वाली है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बचाएं या फिर वापस पाएं, क्योंकि आपकी सैलरी इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आने की वजह से कटी है. अगर आप चाहें तो टैक्स सेविंग (Tax Saving) के लिए अभी भी कदम उठा सकते हैं, आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है. दरअसल, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स निवेश का ब्योरा देकर टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर (Income Tax) छूट लेने के लिए केवल 31 मार्च तक का वक्त है. आइए जानते हैं कि अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स की वजह से कट गई है, तो उसे वापस पाने के लिए क्या-क्या विकल्प हैं?
सबसे पहले तो कर्मचारी को अपने निवेश यानी इंवेस्टमेंट प्रूव (Investment Proof) और HRA डिटेल्स की जानकारी अपनी कंपनी को देनी होती है, जहां वो कार्यरत हैं. अधिकतर कंपनियां जनवरी से लेकर फरवरी के अंत तक अपने कर्मचारियों को प्रूव जमा (Investment Proof Submission) करने को कहती हैं. ताकि उसे वैरीफिकेशन के बाद आयकर विभाग में सबमिट किया सके.
31 मार्च तक मौका देश में अधिकतर लोग आखिरी के तीनों महीनों में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में टैक्स बचाने के लिए कदम उठाते हैं. सबसे ज्यादा लोग मार्च के आखिरी हफ्ते में टैक्स सेविंग करते हैं. अगर आपके संस्थान में भी फरवरी तक ही निवेश प्रूव जमा करने की अंतिम तारीख थी, तो फिर अब क्या विकल्प बचा है? आपके मन में ये भी सवाल होगा कि जब टैक्स बचाने के लिए निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च है तो फिर कंपनियां इतने पहले डिटेल्स क्यों ले लेती हैं?
बता दें, आयकर नियम के मुताबिक अगर आपने अपने संस्थान को जहां आप काम करते हैं, वहां वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Investment Proof जमा कर चुके हैं, तो घबरान की कोई बात नहीं है. आप 31 मार्च तक निवेश कर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके बेहद आसान तरीके हैं.
ITR में करें 31 मार्च तक के निवेश का जिक्र नियम के मुताबिक अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर 31 मार्च तक निवेश कर उसका लाभ ले सकते हैं. भले ही आप जहां काम करते हैं, वहां आयकर से जुड़े इंवेस्टमेंट प्रूव और HRA के दस्तावेज जमा कर चुके हैं. आप 31 मार्च तक निवेश कर 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करके पूरा छूट का लाभ ले सकते हैं. जिसमें आप HRA समेत सभी निवेश दस्तावेज जमा कर सकते हैं, जो आयकर के नियम के तहत वैध है.
यानी टेंशन फ्री होकर आप 31 मार्च तक लाइफ इंश्योरेंस, PPF, NPS और मेडिकल इंश्योरेंस खरीदकर, 31 जुलाई तक इस दस्तावेज के आधार पर ITR फाइल कर क्लेम कर सकते हैं. यही नहीं, अगर फरवरी और मार्च के महीने में आपकी सैलरी टैक्स की वजह से कटती है, तो क्लेम करते ही वो राशि भी वापस मिल जाएगी. इसलिए इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन मानकर चलें.
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