सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून पर रोक लगाने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला
Zee News
Supreme Court News: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, 'हम इस रोकेंगे नहीं… रोक लगाना संभव नहीं है. यह एक वैधानिक प्रावधान है.' हालांकि, केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है और मामले की जांच करने पर सहमति व्यक्त की.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति एक ऐसे पैनल द्वारा करने का प्रावधान करने वाले नए कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल नहीं हैं.
More Related News