भ्रामक विज्ञापन दिया तो होगा एक्शन, कोचिंग संस्थानों को लेकर दिशा-निर्देश जारी
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भारत सरकार ने इन कोचिंग सेंटरों की मनमानी और भ्रामक विज्ञापन पर लगाम लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बाद भी अगर कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी जारी रखते हैं या भ्रामक विज्ञापन लगाते है तो उनके विज्ञापन बनवाने और जारी करने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
शहरों, कस्बों और गांव के हजारों बच्चे अक्सर सड़कों के किनारे लगे भ्रामक विज्ञापन में चमकते चेहरों को देखकर अपने मन में कलेक्टर, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना लेकर कोचिंग माफिया के जाल में फंस जाते हैं. वहीं, अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए कई मां-बाप अपनी जमीन तक बेच देते हैं. लेकिन कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई के बाद अक्सर साल दर साल छात्रों के छात्र निराशा लगती है. जिसका एक कारण ये भ्रामक विज्ञापन हैं. ऐसे ही कोचिंग सेंटरों में कुछ कर दिखाने का सपना लेकर जाने वाले बच्चे या तो करंट से मरते हैं या नाले का पानी भर जाने से डूबकर मौत हो जाती है. ऐसे कई दृश्य हम देश की राजधानी दिल्ली में दिख चुके हैं.
अब भारत सरकार ने इन कोचिंग सेंटरों की मनमानी और भ्रामक विज्ञापन पर लगाम लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बाद भी अगर कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी जारी रखते हैं या भ्रामक विज्ञापन लगाते है तो उनके विज्ञापन बनवाने और जारी करने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे बताया कि उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा कोचिंग सेंटर के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अगर इन निर्देशों के बाद भी कोचिंग सेंटर गलत विज्ञापन जारी करते हैं, जिसमें अपनी सुविधाओं कोचिंग के विषय पढ़ाए जाने वाली फैकल्टी से जुड़े तमाम जानकारियां स्पष्ट रूप से नहीं देते हैं तो उन पर 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इसके वो मनमानी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विज्ञापन बनवाने और जारी करने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ये फैसला उपभोक्ताओं और छात्रों के हित में लिया गया है.
क्या है वो दिशा निर्देश?
उपभोक्ता सचिव निजी खरे का कहना है कि जिस तरह के भ्रामक विज्ञापन कोचिंग सेंटर देते रहते हैं. इन पर हमने पहले भी कार्रवाई की थी. हाल ही में CCPA जो कि उपभोक्ता मंत्रालय के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करता है. उसने देश के अलग-अलग जाने-माने आईएएस कोचिंग सेंटरों पर जुर्माना ठोका था, क्योंकि उन्होंने आईएएस और आईपीएस कोचिंग को लेकर ग़लत प्रचार किया था, जिससे हजारों छात्र भ्रमित हुए थे.
इन कोचिंग संस्थानों पर हुआ एक्शन
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