'बहुत गंभीर मामला'... SC में प्रदूषण पर सुनवाई में आजतक की खबर का जिक्र, दिल्ली में लागू रहेगा GRAP-4
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के गंभीर मामले पर GRAP-4 को सोमवार तक लागू रखने का आदेश दिया. आजतक की खबर का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसानों पर लगे आरोप सही हैं, तो यह बहुत गंभीर है.
सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने निर्देश दिया कि GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) सोमवार तक दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगा. स्कूलों को इससे अलग रखा गया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा, ताकि कोर्ट के कमिश्नर सीधे अपनी शिकायतें उन्हें भेज सकें.
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजतक पर दिखाई गई खबर का जिक्र किया. इस रिपोर्ट में किसानों ने बताया था कि पराली या फसल अवशेष जलाने के लिए अधिकारियों ने ही उन्हें सुरक्षित तरीके बताए थे. कोर्ट ने कहा, 'अगर यह खबर सच है, तो यह बेहद गंभीर मामला है.'
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क्या है GRAP-4?
यह भी पढ़ें: NCAP की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हुए यूपी के 5 शहर, प्रदूषण कम करने में हुए सफल GRAP-4 प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए लागू की जाने वाली सख्त योजना है. इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री बंद, और कई अन्य कड़े कदम उठाए जाते हैं. हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि स्कूलों को इससे अलग रखा जाएगा.
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