कोरोना: यूपी में बढ़ी और सख्ती, नाइट कर्फ्यू के बाद अब सड़क पर थूका तो लगेगा जुर्माना
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यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की है. अब मास्क न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.
उत्तर प्रदेश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं. इसी के तहत अब यूपी की योगी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि को शामिल किया है. सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है. उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढंके निकलने पर जुर्माने की राशि तय की गई है. यदि आप घर से बिना मास्क गमछा स्कार्फ के निकले तो 1000 रुपये जुर्माने देना होगा, वहीं यदि ये गलती दोबारा की, तो जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा, यानि दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा. वहीं नए संशोधन में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है. यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.NCP के प्रवक्ता महेश चव्हाण ने हाल ही में EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति EVM पर संदेह नहीं कर रहा है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से चर्चा करते हुए EVM के हैक होने की संभावना को लेकर भी बातें कीं. आशुतोष ने इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता पर इस चर्चा से राजनीतिक गलियारों में नई हलचल देखने को मिल रही है.
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