केजरीवाल और LG में 'लेटर वॉर' जारी, CM बोले- जिम्मेदारी से बच रहे उपराज्यपाल
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अरविंद केजरीवाल ने नए लेटर में एलजी से दिल्ली की जनसंख्या के मुताबिक दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाने की मांग की. अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन में पेट्रोलिंग के लिए पर्याप्त मेन पावर उपलब्ध नहीं है.
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच लेटर वॉर जारी है. अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि के बारे को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है. केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के पास कोई "ठोस समाधान" नहीं है और "केवल दोषारोपण कर रहे हैं".
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा, "आप दिल्ली में नए हैं और बाहरी होने के नाते जमीनी हकीकत जानना मुश्किल है, लेकिन गंभीर अपराधों में खतरनाक वृद्धि के मामले में एक संवैधानिक अधिकारी द्वारा सामान्य रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है.
केजरीवाल के पत्र के जवाब में सक्सेना ने मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों का स्वागत करते हुए उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया. हालांकि उन्होंने "अपराध के राजनीतिकरण" के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे कोई समाधान नहीं निकलता.
इसके बाद केजरीवाल ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सामान्य परिस्थितियों में मुझे फिर से जवाब देना आवश्यक नहीं लगता. हालांकि, आपके जवाब ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं दिल्ली के लोगों को इसके बारे में बताऊं. जनता को बताया जाए कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार के पास कोई ठोस समाधान नहीं है और वे बस जिम्मेदारी से बच रहे हैं.
अरविंद केजरीवाल ने नए लेटर में एलजी से दिल्ली की जनसंख्या के मुताबिक दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाने की मांग की. अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन में पेट्रोलिंग के लिए पर्याप्त मेन पावर उपलब्ध नहीं है, जबकि कुछ पुलिस स्टेशन की 35 से 40% क्षमता ही है.
दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि महज 35-40 फीसदी क्षमता पर काम करने वाले थानों से प्रभावी पुलिसिंग की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि पदक विजेता पहलवानों ने कई महीने विरोध किया और यौन उत्पीड़न के मामले में FIR तक दर्ज करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए.
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