WhatsApp की याचिका पर केंद्र का जवाब- देश की सुरक्षा से समझौता नहीं
Zee News
मोबाइल मैसेजिंग सर्विस कंपनी का कहना है कि नए आईटी रूल उसे मजबूर करते हैं कि वो बताए कि आखिर ऐप पर आया कोई मैसेज सबसे पहले कहां से आया था.
नई दिल्लीः मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ( WhatsApp ) ने भारत सरकार के आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इसपर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी कमर्शियल इकाई है और किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका विदेशी कमर्शियल इकाई के कहने पर चलने योग्य नहीं है.
याचिका का किया विरोध केंद्र ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका का विरोध किया और दिल्ली हाईकोर्ट से इसे खारिज करने का आग्रह किया, कहा कि यह रखरखाव योग्य नहीं है. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी वाणिज्यिक इकाई है - भारत में व्यवसाय का स्थान नहीं है और अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई गई जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगा हुआ है. ये देश की सुरक्षा, परस्पर सद्भाव के लिए खतरा है.