West Bengal: भवानीपुर बाईपोल को लेकर साफ हुई स्थित, High Court ने खारिज की ये याचिका
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Who will bear the cost ask Calcutta High Court for Bhabanipur bypoll: अदालत ने उस PIL को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी. चीफ सेकेट्री ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो संवैधानिक संकट हो जाएगा.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ी राहत देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने भवानीपुर उपचुनाव (Bhawanipur By Poll) की तारीख में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव, जिसमें सीएम ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं, उसे रद्द नहीं किया जाएगा. यानी मतदान गुरुवार यानी 30 सितंबर को ही होगा. अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'हमने याचिका खारिज कर दी है. चुनाव होगा लेकिन हमने मुख्य सचिव के आचरण पर टिप्पणी की है, उनके लिए ऐसा पत्र लिखना सही नहीं है.'