UP में धारा 144, चुनाव प्रचार में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई
Zee News
सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम और सार्वजनिक सभा के लिए किसी भी गांव में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा न हो.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. ऐसे में अब प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गया है. इसी बीच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, पंचायत चुनाव और बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है. जिसके तहत अब पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार में 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न होने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई 5 अप्रैल से धारा-144 प्रभावी हो गई है, जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार हेतु आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम और सार्वजनिक सभा के लिए किसी भी गांव में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा न हो. किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.More Related News