UP पंचायत चुनाव: क्या होती है चुनाव आचार संहिता, जानिए नेता क्या काम नहीं कर सकते और क्यों?
Zee News
सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि, उम्मीदवार, उम्मीदवार के चुनाव एजेंट किसी भी सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी, अर्धसरकारी विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला व अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार या चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे.
पवन सेंगर/लखनऊ: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गयी है. आचार संहिता का अनुपालन पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अलावा सत्ताघारी दल के प्रतिनिधियों को भी करना होगा क्या होती है आचार संहिता? आचार संहिता लगते ही चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण, प्रमोशन आदि पर भी रोक लग जाती है. पंचायतों से संबंधित नए विकास कार्यों, योजनाओं की शुरुआत भी इस दरम्यान नहीं हो होते हैं. हालांकि चुनावी घोषणा से पहले जितने तबादले, नए कार्य के फैसले ले लिए जाते हैं, उन पर इसका असर नहीं पड़ता है. आचार इसलिए लिए लगाई जाती है ताकि कोई व्यक्ति धन, बल के आधार लोगों को प्रभावित न किया जा सके. यूपी पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर 2 मई तक आचार संहिता लागू रहेगी.More Related News