Traffic Rules में बड़ा हुआ बदलाव, अब पुलिस फोटो खींच नहीं भेज सकेगी Challan!
Zee News
परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिया है. अब कोई भी पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं कर पाएगा. चालान करने के लिए अब उन्हें इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी. वहीं, 15 दिनों के भीतर चालान भेजना होगा.
नई दिल्ली: परिवहन मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन (New Notification) जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के 15 दिनों के अंदर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. साथ ही चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत करना होगा. यानी ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खींचकर आपके पास चालान नहीं भेज पाएंगे. अब चालान करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी. This certificate shall confirm that the device is accurate and it shall be renewed annually. State Govts shall ensure that such devices are placed at high-risk / high-density corridors on NHs, State Highways & at critical junctions, at least in major cities with more than 1 million population, including 132 cities mentioned in the notification. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Amended Motor Vehicles Act 1989) के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज किए जाने की बात कही गई है. मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा, 'अपराध की सूचना अपराध की घटना के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए.' — MORTHINDIA (@MORTHIndia)More Related News