SC का आदेश- सियासी दल चयन के 48 घंटे में दें उम्मीदवार के क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी
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जस्टिस आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में हुक्म में बदलाव किया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमाम सियासी जमातों को हुक्म दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के इंतखाब के 48 घंटे के भीतर उनका मुज्रिमाना इतिहास पब्लिश करें. जस्टिस आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में हुक्म में बदलाव किया. फरवरी 2020 के फैसले में एक हुक्म में, सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमताों की तरफ से उम्मीदवार के इंतखाब के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो हफ्ते पहले, जो भी पहले हो, पब्लिश करने का हुक्म दिया था.More Related News