Noida में फिर बढ़ी सख्ती, धारा 144 लागू; मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के लिए भी बने नए नियम
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Uttar Pradesh News Today: नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू (Section 144 imposed) की गई है. मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
नोएडा: आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) फैलने से रोकने के लिए नोएडा (Noida) में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू (Section 144 imposed) की गई है. एडिशनल डीसीपी Law and Order श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन (Shravan), शिवरात्रि (Shivratri), बकरीद (Bakra-Eid), स्वतंत्रता दिवस (Independence Day), मोहर्रम (Muharram), रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) और जन्माष्टमी (Janamashtami ) जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते जिले में धारा 144 लागू की गई है. एडिशनल डीसीपी ने बताया कि मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी. शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी. मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी.More Related News