NIA की स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला, पाकिस्तानी आतंकी को सुनाई 10 साल की सजा
Zee News
दिल्ली के पटियाला हाऊस स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला मंसूर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली: भारत में आतंक फैलाने और अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश में लिप्त लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को दिल्ली के पटियाला हाऊस स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एनआईए की विशेष अदालत ने बीते सप्ताह 26 मार्च को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला मंसूर को सजा सुनाई थी, जो भारत में आतंकी हमले करने के लिए बड़ी साजिश रचने का दोषी है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 120बी, 121ए, 489 (सी), यूए(पी) अधिनियम की धारा 17, 18, 20, 38, शस्त्र अधिनियम की धारा 7, 10 और 25, विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, विदेशी अधिनियम की धारा 14 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 की धारा 6(1ए) के तहत बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला मंसूर को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.More Related News