
MP: शराब ठेकों के आवंटन में घोटाला, फर्जी बैंक गारंटी से बांट दिए शराब के ठेके
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MP के रीवा जिले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए शराब ठेकों के आवंटन का एक बड़ा घोटाला सामने आया है. इसमें शराब ठेकेदारों, जिला आबकारी कार्यालय और जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा के स्टाफ की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है.
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए शराब ठेकों के आवंटन का एक बड़ा घोटाला सामने आया है. इसमें शराब ठेकेदारों, जिला आबकारी कार्यालय और जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा के स्टाफ की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है.
इस मामले में EOW ने बकायदा 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिनमें तत्कालीन बैंक मैनेजर, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी (रीवा) समेत शराब दुकान समूह के ठेकेदार शामिल हैं. आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक एडवोकेट बीके माला ने 28 जून 2023 को EOW में शिकायत दर्ज कराई थी कि शराब ठेकेदारों को नियमों के विरुद्ध जाकर फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर लाइसेंस दिए गए.
जब EOW ने शुरू की जांच
इस शिकायत के आधार पर EOW ने जांच शुरू की तो जांच में पाया गया कि जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा (सिंगरौली) के तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक नागेन्द्र सिंह ने 15 करोड़ 32 लाख 23 हजार 440 रुपये की 14 फर्जी बैंक गारंटी जारी की थी. इनमें से 9 बैंक गारंटी शराब ठेकेदारों को दी गईं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने रीवा, सिंगरौली, उमरिया और सतना जिलों में शराब ठेकों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया.
जबकि मध्य प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के अनुसार, शराब ठेकों के लिए बैंक गारंटी किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/एमपी के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से ही जारी की जा सकती है. लेकिन इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी को स्वीकार किया गया जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित बैंक की सूची में भी शामिल नहीं है.
नियमों का हुआ उल्लंघन

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