
विवादित टिप्पणी मामला: कुणाल कामरा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत
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मंगलवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए और ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की. कॉमेडियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कामरा को जमानत हासिल करने के लिए वनूर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 7 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. मंगलवार को कॉमेडियन मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए और ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की. उन्होंने कोर्ट में पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 मार्च को कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी थी.
ट्रांजिट अग्रिम जमानत किसी आरोपी को अपने वर्तमान अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी से बचाती है यानी अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने की अनुमति देती है, भले ही FIR उसके गृह राज्य के बाहर दर्ज की गई हो. HC ने आज कुणाल कामरा को वनूर अदालत जाने का निर्देश दिया, जिसने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी.
'कामरा ने सीधे तौर पर नहीं की किसी की आलोचना'
मुंबई की खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी सुरक्षा मांगी थी. कामरा के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि कामरा ने सीधे तौर पर किसी की आलोचना नहीं की है और उनकी टिप्पणियों के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है.
कॉमेडियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कामरा को जमानत हासिल करने के लिए वनूर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 7 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें जमानत शर्तों के संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए 7 अप्रैल को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने का भी आदेश दिया है.
कामरा के घर पहुंची पुलिस टीम

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