Maharashtra: 100 करोड़ की उगाही मामले में Bombay HC का बड़ा फैसला, अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश
Zee News
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई (CBI) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों जांच करने के लिए कहा है.
मुंबई: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे असाधारण मामला बताया और कहा कि परमबीर सिंह के आरोप बहुत गंभीर हैं. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा. बता दें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाएं.More Related News