GST चोरी करने वाले सावधान, 'ट्रैक एंड ट्रेस' सिस्टम से रखी जाएगी पैनी नजर... झट से पकड़े जाएंगे
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Track And Trace System: जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, GST काउंसिल की 55वीं बैठक में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिससे टैक्स चोरी आसानी से पकड़ी जा सकेगी.
जीएसटी चोरी (GST Evasion) करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार नए सिस्टम के जरिए झट से इन्हें पकड़ लेगी. दरअसल, राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की 55वीं मीटिंग में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कुछ वस्तुओं के लिए 'ट्रैक एंड ट्रेस' सिस्टम (Track And Trace System) लागू करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. ये खास तरीके से काम करेगा, जिससे टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा सकने में आसानी होगी.
ऐसे काम करेगा सरकार का सिस्टम सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने और इन्हें रोकने के लिए अब 'ट्रैक एंड ट्रेस' ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. इस प्रस्ताव पर शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुहर लगाई गई.
इस सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में बात करें, तो जीएसटी काउंसिल की ओर से बताया गया कि Track And Trace के तहत उन वस्तुओं या पैकेट पर एक विशिष्ट चिह्न लगाया जाएगा, जिनमें टैक्स चोरी की संभावनाएं ज्यादा है. इससे सप्लाई चेन में उनको ट्रैक करना और भी आसान होगा. ऐसा करने से टैक्स चोरी करने वाले अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे और अगर वो ऐसा करेंगे तो आसानी से पकड़ लिए जाएंगे.
टैक्स चोरी पर रहेगी पैनी नजर पीटीआई के मुताबिक, GST Council की ओर से बताया गया इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का उद्देश्य केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 में धारा 148A के जरिए एक प्रावधान शामिल करना है, ताकि टैक्स चोरी की संभावना वाले उत्पादों की निगरानी करने और पता लगाने (ट्रैक एंड ट्रेस) के तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके. अब ये सिस्टम डेवलप करने के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा और सप्लाई चेन में टैक्स चोरी की संभावना वाली वस्तुओं पर नजर रखने में आसानी होगी.
काउंसिल की बैठक में ये बड़े फैसले Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें पुराने और इस्तेमाल किए जा चुके वाहनों पर जीएसटी की दरों को बढ़ाने के साथ ही पॉपकॉर्न पर फ्लेवर के हिसाब से लागू टैक्स की दरों को स्पष्ट किया गया है. हालांकि, हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स की दरों में कटौती के प्रस्ताव को टाल दिया गया है.
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